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Written By Naidunia
Last Modified: बालाघाट , बुधवार, 4 अप्रैल 2012 (09:58 IST)

विमं के सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस

विमं के सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस -
लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत आवेदक को तय समय सीमा में सेवा का लाभ नहीं देने पर कलेक्टर विवेक कुमार पोरवाल ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बालाघाट (बूढ़ी) के सहायक यंत्री सुभाष राय को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। उन पर 250 स्र्पए प्रतिदिन के लिहाज से जुर्माना लगाने कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं।


जानकारी के अनुसार छोटेलाल ब्रम्हे द्वारा स्थायी बिजली कनेक्शन विच्छेदन के लिए 1 मार्च को आवेदन किया गया था। लोक सेवा गारंटी कानून के अनुसार 30 मार्च को छोटेलाल के प्रकरण का निराकरण हो जाना चाहिए था लेकिन सहायक यंत्री द्वारा अब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। आवेदक को तय समय-सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर पोरवाल ने सहायक यंत्री के विरूद्घ यह कार्रवाई की है। सहायक यंत्री सुभाष राय से नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।