Pan Aadhaar link: क्यों जरूरी है पैन आधार लिंक, नहीं कराया तो होगी दिक्कत
पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इसके लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ डेडलाइन 31 मार्च 2023 है। अगर 31 मार्च 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड-आधार लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा यानी की आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। इसका साफ मतलब है कि पैन कार्ड होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लिंंकिंग की अवधि को जुर्माने के साथ 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया है। बिना जुर्माने के आखिरी समय सीमा 30 जून 2022 थी। आइये जानते हैं कि अगर तय डेडलाइन तक भी आप लिंकिंग नहीं करा पाते तो आपको क्या नुकसान होगा, आप कौन-कौन से काम नहीं कर पाएंगे।
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