Allahabad HC on non-veg in tiffin : अमरोहा के बच्चों को हाईकोर्ट से राहत, नॉनवेज लाने पर मिली थी सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केजी, पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे उन बच्चों को राहत दी है जिन्हें अपने टिफिन में मांसाहार लाने के लिए अमरोहा जिले के स्कूल से निकाल दिया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने अमरोहा जिले की साबरा और उनके तीन बच्चों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को 2 सप्ताह के भीतर इन बच्चों का दाखिला CBSE से संबद्ध किसी दूसरे स्कूल में करवाने और एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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