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Last Updated : गुरुवार, 1 फ़रवरी 2018 (17:03 IST)

ई-आकलन के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

ई-आकलन के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव - E-assessment, income tax act, budget 2018-19
नई दिल्ली। सरकार ने आयकर का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आकलन (ई-आकलन) के लिए नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में गुरुवार को पेश आम बजट 2018-19 में आयकर आकलन के लिए एक नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया।
 
 
उन्होंने कहा कि आकलन इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा जिससे संबंधित लोगों के बीच सांठगांठ की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी। इससे दक्षता एवं पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। जेटली ने कहा कि ई-आकलन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2016 में परीक्षण के तौर पर हुई थी। वर्ष 2017 में इसका विस्तार 102 शहरों में किया गया जिसका उद्देश्य आयकर विभाग और करदाताओं के बीच सांठगांठ को कम करना था।
 
 
उन्होंने कहा कि इस बाबत अब तक के अनुभव के आधार पर हम देशभर में ई-आकलन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इससे आयकर विभाग की कई वर्षों से चली आ रही आकलन प्रक्रिया के साथ ही करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच संबंधों में व्यापक बदलाव आएगा। (भाषा) 
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