दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर दहेज प्रताड़ना के मामले को खारिज कर दिया।
इस पूर्व ऑलराउंडर ने अदालत को सूचना दी थी कि उनके और उनकी पत्नी के बीच हुए विवाद को सुलझा लिया गया है और उन्होंने औपचारिक रूप से तलाक ले लिया है, जिसके बाद न्यायमूर्ति एसएल भयाना ने यह आदेश दिया।
प्रभाकर की पत्नी संध्या प्रभाकर ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद निचली अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा था।
न्यायमूर्ति भयाना ने कहा कि दोनों पक्षों के सभी विवाद सुलझा लेने के बाद मुझे लगता है कि उपरोक्त एफआईआर को जारी रखने का कोई उद्देश्य है, इसलिए खारिज करना ज्यादा उचित समझता हूँ।
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