त्रिपुरा से 18 साल बाद हटा विवादित अफस्पा कानून
भारत के उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से विवादित अफस्पा(आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट) कानून हटा लिया गया है। गौरतलब हो कि अत्याधिक घुसपैठ के चलते 16 फरवरी 1997 में यह कानून त्रिपुरा में लागू किया गया था। अब जाकर 18 साल बाद यह कानून त्रिपुरा से हटा लिया गया है।
सरकार ने कहा, ‘राज्य में घुसपैठ लगभग खत्म हो गई है। इसे हटाने की मांग भी लंबे समय से चल रही थी। इसे 18 साल से हर छह महीने बाद बढ़ाया जा रहा था। हाल में जब इसे दोबारा बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो हमने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी। अंतत: सुरक्षा एजेंसियां भी इसे हटाने पर सहमत हो गईं।’ फिलहाल मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में अफस्पा लागू है।
क्या है अफस्पा कानून? : आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आतंकवाद घुसपैठ व राज्य में मचे उपद्रव को नियंत्रण में लाने के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। शुरुआत में यह पूर्वात्तर भारत के कुछ हिस्से तक सीमित रहा, लेकिन बाद में जब 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया, तब 1990 में इसे वहां भी लागू किया गया।
अफस्पा कानून कहीं भी तब लगाया जाता है जब वो क्षेत्र वहां की सरकार अशांत घोषित कर देती है। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं, जिन्हें किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी होती है।