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Last Modified: लखनऊ , शनिवार, 13 मई 2017 (08:35 IST)

बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी

बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी - Slaughterhouses
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरप्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
 
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लाइसेंस के आवेदकों से कहा कि वे आवेदन करें और संबद्ध अधिकारियों को नियम के अनुसार लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना था कि लाइसेंस खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत दिए जा सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति एपी साही और संजय हरकौली की पीठ ने कहा कि अगर स्थानीय अधिकारियों को ऐसा करने में कोई दिक्कत पेश आए तो वे सही दिशा-निर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं। पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी कहा कि वह पशुवध और लाइसेंस जारी करने के मामले में नीति बनाए।
 
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की। (भाषा)
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