दलित किशोरी से किया रेप, मिली उम्रकैद
इंदौर। दलित समुदाय की नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे बलात्कार के जुर्म में सोमवार को विशेष अदालत ने एक युवक को उम्रकैद के साथ 4000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश एके पालीवाल ने मामले में संतोष शर्मा (27) को भारतीय दंड विधान की सम्बद्ध धाराओं के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
सरकारी वकील विशाल आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि शर्मा 5 सितंबर 2013 की रात 10 वर्षीय किशोरी के राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित घर में घुस गया और उसे अगवा कर ले गया।
उन्होंने बताया कि अपहरण के बाद शर्मा ने नाबालिग लड़की के घर के पास उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गया। लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। (भाषा)