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Last Modified: बुधवार, 6 जून 2018 (23:18 IST)

कर्नाटक में कल ‘काला’ की रिलीज पर अनिश्चतता के बादल

कर्नाटक में कल ‘काला’ की रिलीज पर अनिश्चतता के बादल - Rajinikanth Karnataka movie kala
बेंगलुरू/ चेन्नई/ नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने कल रजनीकांत अभिनीत ‘काला’ की रिलीज पर रोक से आज इंकार कर दिया लेकिन कावेरी नदी विवाद पर अभिनेता की टिप्पणियों को लेकर कर्नाटक में इसके प्रदर्शन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

फिल्म की रिलीज के खिलाफ कन्नड़ समर्थित संगठनों बढते विरोध के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वैसे तो फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन वह वितरकों को सलाह देते हैं कि कावेरी विवाद सुलझने तक इसे टाला जाए। 

इस बीच रजनीकांत ने रिलीज का विरोध कर रहे कन्नड़ समर्थित संगठनों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ‘ कुछ गलत नहीं’किया और उन्होंने इन संगठनों से फिल्म के प्रदर्शन का विरोध नहीं करने को कहा।  इससे पहले आज , उच्चतम न्यायालय ने कॉपीराइट के कथित उल्लंघन को लेकर ‘काला’फिल्म की रिलीज पर रोक की केएस राजशेखरन की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि आप फिल्म के प्रदर्शन पर रोक चाहते हैं। सभी इसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इसके कुछ घंटे बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘काला’ की रिलीज पर रोक से इंकार किया।

अदालत ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म में तिरावियम नादर और उनके परिवार को गलत तरीके से दिखाया गया है। याचिकाकर्ता जे मुथुरमेश ने दावा किया कि तिरावियम नादर को एक समय मुंबई में रहने वाले तमिलों के एक धड़े के नेता के रूप में सम्मान मिला और उन्होंने आजीविका के लिए वहां जाने वाले कई लोगों की मदद की थी। 

याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के निर्देशक पा रंजीत ने तिरावियम नादर के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई लेकिन उन्होंने उन्हें तथा उनके परिवार को गलत तरीके से दिखाने के लिए झूठे तथ्यों का सहारा लिया। न्यायमूर्ति टी राजा ने दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई को कल तक स्थगित कर दिया। 

आरोपों से इंकार करते हुए ‘काला’फिल्म के निर्माताओं के वरिष्ठ वकील पी आर रमन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सेंसर बोर्ड से रिलीज के लिए प्रमाण-पत्र मिलने के बाद फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती।  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार को राज्य में ‘काला’ का शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। 

रिलीज को लेकर अदालत के तीन आदेशों के बावजूद कर्नाटक में कल फिल्म की रिलीज पर संदेह बना हुआ है। कुमारस्वामी ने बेंगलुरू में संवाददाताओं से कहा कि कई संगठन फिल्म (काला) की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। मैंने अपनी राय बताई थी।

मैंने वितरकों से पूछा था कि वे (रजनीकांत की टिप्पणियों के विरोध वाली) ऐसी स्थिति में फिल्म की रिलीज क्यों चाहते हैं। मैंने उनसे कुछ समय इंतजार करने को कहा था। उन्होंने कल कहा था कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करेंगे लेकिन ‘मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक व्यक्ति, एक कन्नडिगा के रूप में मेरी राय यह है कि मैं फिल्म के निर्माता या वितरक से आग्रह करता हूं कि इस तरह के माहौल में उनके द्वारा फिल्म रिलीज करना सही नहीं है।’(भाषा)
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