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Last Modified: मुंबई , बुधवार, 7 अक्टूबर 2015 (22:56 IST)

राधे मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित

राधे मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित - Radhe Maa
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में स्वयंभू देवी राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
 
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस पर कल फैसला सुनाएगी। अदालत ने 14 अगस्त को राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को याचिका पर सुनवाई होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
 
राधे मां ने इस मामले में गिरफ्तारी के डर से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी जिसके बाद राधे मां ने उच्च न्यायालय का रूख किया।