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Last Modified: सोमवार, 5 अक्टूबर 2015 (19:25 IST)

काले जादू मामले में राधे मां को राहत

काले जादू मामले में राधे मां को राहत - Radhe maa
मुंबई। महानगर पुलिस ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि स्वयंभू महिला संत राधे मां द्वारा काला जादू कानून के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं पाया गया है। पुलिस ने कहा कि 'शिकायतकर्ताओं, गवाहों और संदिग्ध के बयान दर्ज करने और सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के आवास पर छापेमारी के बाद महाराष्ट्र मानव कुर्बानी एवं अन्य अमानवीय, शैतानी एवं अघोरी कार्य की रोकथाम तथा उन्मूलन एवं काला जादू कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का साक्ष्य नहीं पाया गया।’
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और शालिनी फनसालकर जोशी की खंडपीठ के समक्ष पुलिस ने हलफनामा दायर किया है। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की याचिका पर हलफनामा दायर किया गया जिसमें राधे मां के खिलाफ अश्लीलता के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई और बताया गया कि उनकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
 
पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि ब्रह्मभट्ट की शिकायत पर उनका बयान दर्ज किया गया और राधे मां का भी बयान दर्ज किया गया जिन्होंने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है। इसने कहा ‍कि डॉली बिंद्रा की तरफ से मिली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
 
मामले में ब्रह्मभट्ट गवाह होंगी। नंदनवन भवन (राधे मां का आवास) पर छापेमारी भी की गई लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।’’ हलफनामे में बताया गया है कि राधे मां द्वारा संचालित न्याय की स्थिति का पता लगाने और इसकी कार्यप्रणाली में किसी वित्तीय अनियमितता का पता लगाने के लिए 26 अगस्त को चैरिटी आयुक्त के कार्यालय को पत्र लिखा गया है। 
 
आयकर विभाग को पत्र लिखकर वित्तीय अनियमितताओं पर गौर करने को कहा गया है, क्योंकि यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उच्च न्यायालय ने हलफनामे के अवलोकन के बाद मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)