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Last Modified: बुधवार, 9 नवंबर 2016 (16:18 IST)

धुंध और प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त

धुंध और प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त - Pollution, Allahabad High Court
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिए फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
 
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छाई धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
 
अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को संबंधित विभागों को समुचित निर्देश देने के आदेश देते हुए यह भी कहा कि वे सूबे के अनेक हिस्सों में छाई धुंध से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएं। न्यायालय ने कहा कि सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह इस अभूतपूर्व स्थिति से उबरने के लिए फौरी उपचारात्मक कदम उठाए। (भाषा)
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