अब आसान नहीं होगी इस तरह की पार्टियां...
कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि ऐसी पार्टियों पर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें विदेशी शामिल होंगे। इस तरह की पार्टी में कितने विदेशी गेस्ट होंगे, किस तरह का म्यूजिक बजेगा आदि तरह की जानिकारियां पुलिस को कार्यक्रम शुरू होने के पहले सौंपनी होंगी।
एक इंग्लिश वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक इस तरह की पार्टी के दौरान पुलिस वालों को फोटो व वीडियो बनाने की भी अनुमति होगी। इस नए नियम के अनुसार पार्टी व म्यूजिक का समय ज्यादा से ज्यादा रात के 10 बजे तक रहेगा, इसके बाद देर रात तक पार्टी को नहीं चलने दिया जाएगा।
पार्टी के आयोजनकर्ता को जिले के कमिशनर से पार्टी के आयोजन के लिए परमीशन लेनी होगी। यह 2012 में की तरह शर्मनाक कृत्य को रोकने के लिए किया गया है। 2012 में एक निजी कंपनी के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से स्प्रिंग ज़ाउक नाम का एक ईवेंट सेंट मेरी आयलैंड में आयोजित किया गया था।
इस ईवेंट ने विदेशी लोगों ने उल-जूलूल कई ओछी हरकतें की थीं, जिससे कि राज्य सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा था, इसीलिए सरकार ने इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए इस बार यह नियम लागू किए हैं।