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Last Updated : गुरुवार, 20 जून 2019 (12:50 IST)

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 30 साल पुराने मामले में उम्र कैद

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 30 साल पुराने मामले में उम्र कैद - Jamnagar Court sentences former IPS officer Sanjeev Bhatt to life imprisonment
जामनगर। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को जामनगर की अदालत ने 30 साल पुराने एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। भट्ट और उनके साथी पुलिसकर्मी प्रवीण सिंह झाला को 1990 में पुलिस हिरासत में एक व्‍यक्ति की मौत के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
 
इसी महीने 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक निचली अदालत में एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू करने की अपील खारिज कर दी थी। भट्ट ने मांग की थी कि कुछ गवाहों को कोर्ट में दोबारा बुलाया जाए।
 
उल्लेखनीय है कि संजीव भट्ट उस समय सुर्खियों में आए थे जब गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्‍यमंत्री थे। 
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