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Last Modified: बेंगलुरु , मंगलवार, 30 सितम्बर 2014 (14:59 IST)

जयललिता को नहीं मिली राहत

जयललिता को नहीं मिली राहत - Jailalitha
बेंगलुरु। अन्नाद्रमुक प्रमुख जयजललिता को तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके जमानत आग्रह और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई छह अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है, इसलिए अब उन्हें सुनवाई की तिथि तक जेल में ही रहना होगा।
 
जब मामला आदालत में आया तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत में विशेष लोक अभियोजक रहे जी भवानी सिंह ने न्यायाधीश को बताया कि उन्हें उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक अपील के लिए एसपीपी नियुक्त किए जाने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
 
सिंह ने अदालत से और समय की मांग की जिस पर अवकाशकालीन पीठ की न्यायाधीश रत्नकला ने सुनवाई के लिए मामले को छह अक्तूबर तक स्थगित कर दिया।
 
अपनी याचिकाओं में तत्काल जमानत मांगते हुए और अपनी सजा को चुनौती देते हुए जयललिता ने उल्लेख किया है कि उन पर लगे संपत्ति अर्जित करने के आरोप झूठे हैं और उन्होंने कानून सम्मत साधनों से संपत्ति हासिल की थी। (भाषा)