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Last Modified: इरोड (तमिलनाडु) , गुरुवार, 28 मई 2015 (22:07 IST)

पत्‍नी का उत्पीड़न, पति को कैद

पत्‍नी का उत्पीड़न, पति को कैद - Harassment
इरोड (तमिलनाडु)। एक अदालत ने पत्नी का उत्पीड़न करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में एक व्यक्ति को 13 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
जिला महिला न्यायालय की न्यायाधीश तिरूणवुक्कारासू ने 28 वर्षीय मणिकांदन को पत्नी का उत्पीड़न करने के जुर्म में दस साल के सश्रम कारावास तथा उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।
 
अभियोजन के अनुसार जिले के उथुकाडू में मणिकांदन अक्सर शराब पीकर घर आने पर 21 वर्षीय पत्नी का उत्पीड़न करता था और उसके साथ मारपीट करता था। उत्पीड़न जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो पत्नी ने चार दिसंबर, 2013 को कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। महिला के रिश्तेदारों की शिकायत पर आरोपी को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। (भाषा)