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Last Updated : शनिवार, 21 मई 2016 (15:50 IST)

पासपोर्ट में जरूरी नहीं है पिता का नाम

पासपोर्ट में जरूरी नहीं है पिता का नाम - For-passport-mothers-name-sufficient-in-some-cases-HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट के मामले में एक बड़े फैसले में कहा है कि पिता के नाम के बिना भी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आवेदक केवल माता के नाम पर भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।

 
अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में पासपोर्ट के लिए आवेदन में बच्चे की माता का नाम पर्याप्त है और पिता का नाम पासपोर्ट में देना जरूरी नहीं है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि अकेली मां प्राकृतिक रूप से संरक्षक होने के साथ ही अभिभावक भी हो सकती है। 
 
जस्टिस मनमोहन ने इस हफ्ते की शुरुआत में रिजनल पासपोर्ट ऑफिस को एक बच्ची का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि उसे पिता का नाम देने के लिए मजबूर ना किया जाए।
 
कोर्ट ने कहा कि अधिकारी पासपोर्ट पर बायोलॉजिकल पिता का नाम बताने पर उसी परिस्थिति में जोर दे सकते हैं, जब ऐसा कानूनन हो। परंतु किसी भी प्रावधान के अभाव में किसी के पिता के नाम का उल्लेख करने के लिए आवेदनकर्ता को बाध्य नहीं किया जा सकता।
 
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'वर्तमान दौर में विभिन्न कारणों जैसे बिन ब्याही मां, सेक्स वर्कर, सरोगेट मदर, बलात्कार पीड़िता, पिता द्वारा परित्यक्त बच्चे और आईवीएफ तकनीक से जन्मे बच्चों के अकेले अभिभावकों की संख्या बढ़ रही है।'  अतः पिता का नाम नहीं देने के आधार पर पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
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