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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017 (15:26 IST)

आप को झटका, वीवीपीएटी ईवीएम से नहीं होंगे MCD चुनाव

आप को झटका, वीवीपीएटी ईवीएम से नहीं होंगे MCD चुनाव - Delhi HC Rejects Petition Seeking Use Of EVMs With VVPAT
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में पेपर ट्रेल वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मांग से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह आखिरी समय पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।
 
न्यायमूर्ति ए के पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) युक्त दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का आदेश अंतिम समय पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने जैसा होगा।
 
आम आदमी पार्टी और एमसीडी चुनावों में एक उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने इस बारे में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पुरानी हैं और इनसे छेड़छाड़ हो सकती है। (भाषा) 
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