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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 12 अक्टूबर 2015 (17:48 IST)

इंसान ऐसे बनाता है अपने लिए ‘मौत का जाल’ : अदालत

इंसान ऐसे बनाता है अपने लिए ‘मौत का जाल’ : अदालत - Death trap
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के एक मामले में एक व्यक्ति को चार दिन के कारवास की सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों ने ऑटोमोबाइल को ‘मौत का जाल’ और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों को ‘घातक हथियार’ बना दिया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा रानी ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पश्चिमी दिल्ली के निवासी दिनेश को 
 
चार दिन की सजा के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि दिनेश अनुमति की सीमा से 22 गुना अधिक शराब पीकर वाहन चला रहा था और उनके वाहन का बीमा भी नहीं था। अदालत ने कहा कि नशे में वाहन चलाना एक समस्या बन गई है जो पीड़ित और उनके परिजनों को घायल, विकलांग कर सकती है 
 
और इसका घातक असर होता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाना भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई 2015 को दिनेश शराब के नशे में नजफगढ़ रोड पर दुपहिया वाहन चला रहा था। (भाषा)