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Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 11 जनवरी 2015 (11:45 IST)

एनआरआई को भी मिलेगा मतदान का अधिकार!

एनआरआई को भी मिलेगा मतदान का अधिकार! - Voting rights to NRI
नई दिल्ली। भारतीय मूल के लोगों को कई सौगातें देने के बाद केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान का अधिकार प्रदान करने वाली एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है।
 
सरकार प्रवासियों को मतदान का अधिकार प्रदान करने के मुद्दे पर पहले ही अपना रुख तय कर चुकी है और इस सप्ताह वह उच्चतम न्यायालय को बताएगी कि वह प्रवासी भारतीयों के लिए ई-बैलेट सहित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है।
 
यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के सामने आएगा, जहां सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति विस्तार से पेश करेगी। निर्वाचन आयोग, विधि मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों वाली समिति ने पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पूर्व सभी वर्गों से उनके विचार जाने थे।
 
प्रवासी भारतीयों को रक्षाकर्मियों की तरह प्रॉक्सी वोटिंग और ई-बैलेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रस्ताव के तहत प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर भेजे जाएंगे और उन्हें डाक से निर्वाचन प्रशासन को इन्हें लौटाना होगा।
 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने हाल ही में कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीयों को दूतावासों में जाकर मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा।
 
मंत्रालय का कहना था कि कुछ देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या स्थानीय आबादी के बराबर हो सकती है और दूतावास में इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे पाना आसान नहीं होगा। (भाषा)