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मुथुलक्ष्मी की जमानत याचिका अस्वीकार
जिला न्यायाधीश ने पलार विस्फोट मामले में चंदन तस्कर वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी की जमानत याचिका सोमवार को अस्वीकार कर दी।

न्यायाधीश टी. राजशेखरैया ने मामले की सुनवाई के बाद मुथुलक्ष्मी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। मुथुलक्ष्मी और छह अन्य को अदालत में पेश किया गया। उनके खिलाफ पलार बम विस्फोट के मामले में छह आरोप लगाए गए हैं। इस विस्फोट में 23 से अधिक लोग मारे गए।

मुथुलक्ष्मी को गत वर्ष 25 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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