उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है।
न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और सिराक जोसेफ की खंडपीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को एक महिला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति स्कूल की प्रधानाचार्या द्वारा स्कूल के उपाध्यक्ष कर्नल हितेन्द्र बहादुर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की समयबद्ध जाँच करेगी।
न्यायालय ने कहा कि कोई शिकायत समिति गठित नहीं की गई जबकि इसकी आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय को महिला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए और यदि याचिकाकर्ता का यौन उत्पीड़न किए जाने की पुष्टि होती है तो इसे सैन्य अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। |