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धमाकों के आरोपियों की पैरवी से इनकार
राजस्थान बार एसोसिएशन का निर्णय
वकीलों के संगठन राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन (जयपुर पीठ) और दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स से जुडे वकीलों ने जयपुर में 13 मई को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने का फैसला किया है।

एसोसिएशन के इस फैसले के कारण जयपुर बम धमाकों के आरोपी शाहबाज हुसैन को मंगलवार को जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर उसकी पैरवी के लिए कोई वकील नहीं था।

राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष माधव मित्र और दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के वकीलों ने जयपुर में हुए बम धमाकों के देशद्रोही अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशनों ने यह निर्णय एकमत से किया है।

जयपुर बम धमाकों के लिए लखनऊ से गिरफ्तार किए गए शाहबाज हुसैन उर्फ शाह अहमद उर्फ शानू से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल जयपुर में एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रहा है।

गौरतलब है कि जयपुर बम धमाकों के मामले में लखनऊ से गिरफ्तार शाहबाज हुसैन को कल जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्टेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने पूछताछ के लिए अभियुक्त को पाँच सितंबर तक के लिए पुलिस को सौंपा था।

इस बीच पुलिस अधिकारियों का दूसरा दल प्रतिबंधित संगठन सिमी के गिरफतार सात पदाधिकारियों से अलग स्थान पर पूछताछ कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस सिमी के कार्यक्षेत्र तथा इसमें सहयोग करने वाले लोगों के नामों का पता लगाने में जुटी हुई है। सातों अभियुक्त सात सितंबर तक पुलिस रिमांड पर है।
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