वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के अभियुक्त आतंकवादी वलीउल्लाह को एक अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 13 साल की कैद और 1 लाख 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने वलीउल्लाह को राष्ट्रद्रोह तथा कुछ अन्य आरोपों से बरी कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर त्रिपाठी ने वलीउल्लाह को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 15 बटा 16 के तहत 10 साल की कैद और 1 लाख के जुर्माने की सजा तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत 3 साल की कैद तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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