ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान द्वारा अपने आवास को व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करने के मामले में उन्हें नोटिस भेजा है।
एमसीजीएम के आयुक्त जयराज फाटक ने कहा कि शाहरुख खान के रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रालि को गुरुवार को इस्तेमाल में अनाधिकृत बदलाव (चेंज इन यूजर) और नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है।
चेंज इन यूजर से आशय संपत्ति का नगर निगम द्वारा तय नियमों से अलग बदलाव करने से है। एमसीजीएम ने कहा कि परिसर के इस्तेमाल में बदलाव के लिए एमसीजीएम से अनुमति लेनी होती है, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा नहीं किया। नोटिस 30 दिन के भीतर वापसी योग्य है।
मुख्य अभियंता (विकास और योजना) अशोक शिंत्रे ने कहा कि यदि नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता तो शाहरुख खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि परिसर में किए गए बदलावों से संबंधित दस्तावेजों को जमा करने के लिए भी खान से कहा गया है। एमसीजीएम अधिकारियों के अनुसार खान को यही राहत हो सकती है कि या तो वे परिसर के नियमन के लिए आवेदन करें और या फिर अपनी संपत्ति को इसके मूल स्वरूप में बहाल करें।
शाहरुख के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर फाटक ने कहा कि यदि खान ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उन्हें 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
|