मुख्य पृष्ठ > खबर-संसार > समाचार > प्रादेशिक
सुझाव/प्रतिक्रियामित्र को भेजियेयह पेज प्रिंट करें
 
1993 बम विस्फोट:सिद्धीकी की अर्जी खारिज  Search similar articles
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1993 के श्रंखलाबद्ध बमकांड में अबू सलेम के सहयोगी रियाज सिद्धीकी की जमानत अर्जी गुरुवार को यहाँ खारिज कर दी।

विशेष आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून (टाडा) अदालत के न्यायाधीश डीयू मुल्ला ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए प्रमाणों को देखते हुए यह जमानत देने योग्य मामला नहीं लगता।

अदालत ने हालाँकि सिद्धीकी को जेल में चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने का निर्देश आर्थर रोड जेल अधिकारियों को दिया क्योंकि सिद्धीकी ने जमानत स्वास्थ्य आधार पर माँगी थी।

इससे पहले जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मुख्य सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत को बताया कि मुकदमा शुरू हो चुका है और गवाह गवाही दे चुके हैं इस समय आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है।

निकम ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पताल में सारी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं और सिद्धीकी का इलाज हो सकता है।
और भी
जनता के बीच पहुँचेंगे जगन्नाथ
विशिष्ट प्रकार की कुरान प्रदर्शित होगी
वेंकेटेश्वर मंदिर को सोने का शंख दान
सैयद अली शाह गिलानी नजरबंद
कन्हैयालाल नंदन ने 75वाँ जन्मदिन मनाया
बारह साल के लड़के को चलती ट्रेन से फेंका