मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक कमेटी ने बैतूल के सिविल जज (वर्ग दो) प्रहलाद गज्जाम को कदाचरण के आरोप में निलंबित करने का निर्णय लिया है।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल केसी शर्मा ने बताया कि गज्जाम के खिलाफ कदाचरण एवं कायों में लापरवाही बरतने के आरोप थे, जो जाँच में सही पाए गए।
कमेटी ने गज्जाम को दोषी पाते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया है।
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