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शिल्पा और रीमा को अदालत से राहत
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन के खिलाफ आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया है। दोनों अभिनेत्रियों पर एक सांध्य दैनिक में अपनी अश्लील तस्वीर के मामले में साठगाँठ करने का आरोप था।

अभिनेत्रियों की ओर से दायर याचिका पर न्यायाधीश ए. नागमुथु ने कहा कि रिकॉर्ड में जो सामग्री है, उसके तहत उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। याचिका में मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया चलाने की अनुमति देना अदालत के बहुमूल्य समय और सार्वजनिक धन की बर्बादी है।

बहरहाल न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई कर रही शहर की मजिस्ट्रेट अदालत पहले आरोपी सांध्य दैनिक 'तमिल मुरासु' के खिलाफ कानून के मुताबिक प्रक्रिया चला सकती है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत को तय करना है कि शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन की प्रकाशित तस्वीर अश्लीलता की परिभाषा में आती है या नहीं।

शहर के वकील टी. दक्षिणामूर्ति ने मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि सांध्य दैनिक ने अभिनेत्रियों की जो तस्वीरें जारी की हैं, वे अश्लील हैं।
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