लगान फिल्म में बगैर अनुमति के चिंकारा की शूटिंग किए जाने के कारण आमिर खान और फिल्म से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ गुजरात की पुलिस ने जमानती वारंट पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है। भुज के न्यायालय ने इस मामले में अभिनेता आमिर खान, फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारीकर, आमिर खान की पूर्व पत्नी रीना दत्ता, कार्यकारी निर्देशक श्रीनिवास राव और फोटोग्राफर अशोक मेहता के खिलाफ गत 27 मार्च को यह वारंट जारी किया था।
मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट की अदालत ने इन पाँचों को 15 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष हाजिर रहने का आदेश भी दिया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिंकारा संरक्षित जानवर है, जिसका व्यावसायिक फिल्मांकन बगैर अनुमति के नहीं किया जा सकता है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार इस फिल्म में चिंकारा का फुटेज बगैर अनुमति के लिया गया है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार आमिर व अन्य तक वारंट पहुँचाने के लिए कच्छ पुलिस मुंबई व बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त की सहायता लेगी क्योंकि इनमें से एक अशोक मेहता बेंगलुरु में रहते हैं और बाकी अन्य मुंबई निवासी हैं।
आमिर व अन्य के खिलाफ वन विभाग के उप वन अधिकारी जेवी व्यास ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इन लोगों ने वन विभाग द्वारा जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार न्यायालय द्वारा इन सभी को 5000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। यदि ये पाँचों 15 अप्रैल को भी उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
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