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स्कारलेट मामले में आरोपी को जमानत
स्कारलेट मामले में मुख्य आरोपी प्लेसिडो कारवाल्हो को जमानत देने वाली गोवा की बाल अदालत ने कहा है कि उसके विरुद्ध प्रथदृष्टया हत्या और बलात्कार के मामले से जुड़े होने संबंधी सबूत नहीं है।

बाल अदालत के अध्यक्ष देसमंड डी. कोस्टा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी प्लेसिडो कार्वाल्हो को 23 दिन तक हिरासत में रखे जाने के बाद भी मुझे उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी प्रथम दृष्टया सबूत नहीं दिखता, जिसका बलात्कार और हत्या के अपराध से कोई संबंध हो। अदालत ने कल कार्वाल्हो को जमानत दे दी।

कार्वाल्हो कथित रूप से मादक पदार्थों का डीलर है। उसे एक अन्य आरोपी सैम्सन डीसूजा के साथ ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट ईडन कीलिंग से बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

स्कारलेट को 18 फरवरी को गोवा के अंजुना बीच पर मृत पाया गया था। पुलिस ने कार्वाल्हो को नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, 328 और गोवा बाल अदालत की धारा 8 1/2 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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