गुजरात के भुज की एक अदालत ने फिल्म 'लगान' में चिंकारा के इस्तेमाल को लेकर फिल्म के निर्माता आमिर खान और रीना दत्ता, निर्देशक आशुतोष गोवारीकर समेत पाँच लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
भुज के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह वारंट गुरुवार को जारी किया है। आमिर के खिलाफ शिकायत के अनुसार आमिर ने वन विभाग संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिना पूर्वानुमति के चिंकारा का शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया।
एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत के बाद वन विभाग ने यह मामला दर्ज किया था और अपना पक्ष रखने के लिए कई बार समन भेजा है, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वन विभाग ने अदालत से इनके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया।
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