बंबई उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने उपनगरीय जुहू पुलिस को निर्देश दिया कि वह श्रीदेवी द्वारा दायर जवाबी मामले की जाँच तीन महीने के भीतर पूरी करे। श्रीदेवी ने आरोप लगाया है कि जिन चेकों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, उन पर किया गया उनका हस्ताक्षर जाली है।
नगर के दो व्यवसायियों फोटो फिल्म इंडस्ट्रीज के मधु गुप्ता और सुशील गुप्ता ने पिछले साल पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेत्री द्वारा जारी दो चेक बाउंस हो गए।
कुर्ला के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने श्रीदेवी के खिलाफ समन जारी किया। श्रीदेवी ने इसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर चेक बाउंस कराने के मामले में दायर प्राथमिकी निरस्त करने और अदालत में पेशी से छूट देने की माँग की।
|