मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान से जुड़े तिरंगा अपमान मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक टाल दी गई है।
आमिर के वकील पंकज बागडिया ने आज कहा कि उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति एससी व्यास ने यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि इंदौर के एक कार शोरूम में 16 अगस्त 2007 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आमिर की मौजूदगी में रात 11 बजे तक 11 तिरंगे लहराते रहे थे। नियम के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाना चाहिए। आमिर इस कार कंपनी के ब्रांड राजदूत हैं और वह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
तिरंगे के कथित अपमान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए शैलेन्द्र शर्मा नामक व्यक्ति ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी। बाद में मामला उच्च न्यायालय पहुँच गया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत आमिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर चुकी है। हालाँकि बाद में इस पर रोक लगा दी गई। उच्च न्यायालय ने आमिर को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे रखी है।
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