प्रतिभूति संबंधी घोटालों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष अदालत ने शेयर दलाल केतन पारेख और हितेन दलाल को छह अन्य लोगों को दोषी करार दिया, जिनमें कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज (कैनफिना) के उच्चाधिकारी शामिल हैं।
प्रतिभूति अधिनियम के तहत लेनदेन संबंधी अपराध की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीएम कनाडे ने कहा कि पारेख दलाल और कैनफिना अधिकारियों ने 47 करोड़ रुपए के गबन के लिए आपराधिक षड़यंत्र किया।
बेंगलुरू स्थित कैनफिना कैनरा बैंक की सहयोगी कंपनी है जो इस घोटाले की शिकार हुई।
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