उत्तरप्रदेश के विधायक अब अपने उपयोग के लिए विधायक निधि से सवा लाख रुपए मूल्य तक का लैपटॉप खरीद सकते हैं।
इस संबंध में प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार विधायक निधि से विधायकों के इस्तेमाल के लिए लैपटॉप खरीदने के संबंध में मानक निर्धारित कर दिए गए हैं।
शासनादेश के अनुसार विधायकों द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लैपटॉप उपलब्ध कराएगा।
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्य विकास अधिकारियों को प्रतिपादित व्यवस्था के अनुरूप विधायकों को लैपटॉप तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एक अन्य शासनादेश के अनुसार ऐसे पुराने विधायक जो एक बार लैपटॉप कम्प्यूटर ले चुके हैं वह ह्रास (डेप्रिशिएसन) शुल्क जमा करके विकास निधि से नया लैपटॉप कम्प्यूटर क्रय करने का प्रस्ताव दे सकते हैं।
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