माकपा मुख्यालय पर रविवार को हुए हमले के मामले में राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को 14 लोगों को दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 149, 353, 186, 332, 323, 427 और 440 के तहत मामले दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि कल एके गोपालन भवन में माकपा मुख्यालय पर हमला करने वाले लोगों में वह भी शामिल थे।
हालाँकि इन सभी ने मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुधेश कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिन्होंने इन्हें पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इनकी जमानत याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई होगी।
इन आरोपियों में जीतराम सोलंकी, हरीश अवस्थी, पृथ्वीराज साहनी, मनोज खंडेलवाल, विजय प्रताप पांडे, सुश्री सतेश्वरी जोशी, रामनिवास गोयल, युधिष्ठिर भाटिया, सुभाषसिंह, श्याम शर्मा, शशि मेनन, सचिन पुरुषोत्तम और मूलचन्द चावला शामिल हैं।
गौरतलब है कि केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाओं से गुस्साए संदिग्ध भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कल माकपा मुख्यालय पर उस समय हमला किया था, जब केन्द्रीय समिति की बैठक चल रही थी। इस हमले में चार माकपा कार्यकर्ता घायल हुए थे।
|