मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध जारी दिवालिया संबंधी आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया।
न्यायालय के समक्ष वर्ष 2006 में जारी आदेश संबंधी यह मामला जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने फैसले के विरुद्ध करीब 500 दिन बाद अपील के संबंध में पूछा तो अभिनेत्री के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल चेन्नई निगम के संपत्ति कर सहित सभी बकाया राशि का भुगतान करने को तैयार हैं।
न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने अपील स्वीकार करते हुए सुश्री जयाप्रदा के खिलाफ जारी दिवालिया आदेश रद्द कर दिया।
अधिवक्ता ने चेन्नई निगम के बकाया सम्पत्ति कर के 19.20 लाख रुपए और वुडलैंड थियेटर के गोपालकृष्ण राव के बकाया 6.5 लाख रुपए के दो डिमांड ड्रॉफ्ट दिए। गोपालकृष्ण राव के मामले में ही 2006 में जयाप्रदा दिवालिया घोषित की गई थीं।
उल्लेखनीय है कि यदि जयाप्रदा को दिवालिया घोषित कर दिया जाता तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी।
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