झारखंड में जामताड़ा की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय कोयला मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को जिले के चिरुडीह नरसंहार मामले में गुरुवार को बरी कर दिया।
जामताड़ा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने चिरुडीह नरसंहार मामले के 21 आरोपियों में से सोरेन समेत 14 को बरी कर दिया, जबकि सात अन्य को दोषी करार दिया है।
सातों दोषियों जयदेव टुडू, नथेनियर हेम्ब्रम, झगड़ू पंडित, मोहम्मद खलील, सत्यनारायण प्रसाद, जय कुमार सेन तथा सिकंदर मियाँ को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी, 1974 को जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चिरुडीह गाँव में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी और दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में सोरेन समेत 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
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