बंबई उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में स्थानीय अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने के अनुरोध वाली अभिनेत्री श्रीदेवी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने को कहा। अभिनेत्री ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द किए जाने का अदालत से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी का कोई आधार नहीं है।
कुर्ला की एक अदालत ने श्रीदेवी के खिलाफ गत वर्ष 17 दिसंबर को दो जमानती वारंट जारी किए थे। समन के बावजूद अभिनेत्री अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। श्रीदेवी की ओर से 9250484 और 84185682 रुपए का कथित चेक मार्च 2007 में जारी किया गया था। यह चेक शिकायतकर्ता फोटो फिल्म इंडस्ट्रीज के मधु गुप्ता और फोटो इंडस्ट्रीज के सुशील गुप्ता के नाम से जारी किया गया था। श्रीदेवी के वकील एसजे चौरसिया ने कहा कि शहर की सत्र अदालत ने कुर्ला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से अभिनेत्री के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। चौरसिया ने यह भी कहा कि चेक जाली था और श्रीदेवी ने इसे जारी नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
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