महानगर की एक सत्र अदालत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर रैली आयोजित करने और संवाददाता सम्मेलन करने को लेकर लगाई गई रोक संबंधी पुलिस के आदेश को आज बरकरार रखा। बहरहाल अदालत ने यह भी कहा कि आदेश अनिश्चितकाल के लिए नहीं हो सकता।
राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ की गई टिप्पणी के मद्देनजर प्रतिबंध आदेश जारी किया गया था। ठाकरे के बयान के बाद मुंबई और राज्य के अन्य भागों में हिंसा की कुछ घटनाएँ हुई थी। पुलिस उपायुक्त विजयसिंह जाधव की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश की अवधि आज समाप्त होने वाली थी।
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