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आमिर खान के गिरफ्तारी वारंट पर रोक
जाने-माने फिल्म अभिनेता निर्माता आमिर खान के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में स्थानीय अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर शुक्रवार को उसी अदालत ने रोक लगा दी।

आमिर खान के अधिवक्ता पंकज बागडिया ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी फय्याज खान की अदालत में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के उस आदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें आमिर खान को उपस्थिति से छूट मिली हुई है। इस पर न्यायाधीश ने 20 फरवरी को जारी गिरफ्तारी वारंट को रोक दिया।

इस मामले में पहले अक्टूबर 2007 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वीएस मुबेल ने वारंट जारी किया था। उसी समय आमिर की ओर से उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय में आवेदन लगाकर उनकी उपस्थिति में छूट ले ली थी। उन्होंने अग्रिम जमानत भी मामले में ले ली है। न्यायाधीश के सामने उच्च न्यायालय के आदेश के कागजात पेश किए जाने पर वारंट पर रोक के आदेश जारी किए गए। मामले में 25 मार्च को अगली सुनवाई तय की गई है।

टोयोटा गाडी के प्रचार-प्रसार के लिए 16 अगस्त को पिछले साल यहाँ आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए शैलेन्द्र शर्मा ने वहाँ उपस्थित आमिर खान और गाड़ी के वितरक और कार्यक्रम आयोजक राकेश राजपाल और अशोक राजपाल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करते हुए स्थानीय अदालत में शिकायत की।

इस सिलसिले में यहाँ पुलिस ने प्राथमिकी भी राजपाल बंधुओं के खिलाफ दर्ज की है। हालाँकि इसमें पुलिस की जाँच मंथर गति से चल रही है।
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