रुपहले पर्दे के नायक आमिर खान और उनके भाई फैजल खान के बीच उत्तरप्रदेश के हरदोई जिले में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद उस समय शुक्रवार को और गहरा हो गया जब अभिनेता ने भाई की ओर से लगाए गए आरोपों की प्रति अदालत से माँगी। अदालत अब मामले की सुनवाई आगामी 18 मार्च को करेगी।
आमिर के वकील ने कहा कि अदालत से फैजल द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रति देने का आग्रह किया गया है। अदालत ने फैसल के वकील को दो दिन में दावे तथा आरोपों की प्रति देने का आदेश दिया है। पैतृक संपत्ति का मुकदमा स्थानीय वरिष्ठ न्यायाधीश की अदालत में चल रहा है।
फैजल ने आमिर समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि लोग जिले के शाहाबाद में उसकी संपत्ति पर कब्जा कर उसे नष्ट करना चाहते हैं।
फैजल ने दावे में कहा है कि शाहाबाद में उसकी एक हवेली तथा 125 बीघा जमीन है, जिसकी वसीयत उसके दादा ने 1936 में दादी के नाम की थी। इसके बाद दादी ने 1986 में पूरी जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन आमिर समेत परिवार के कुछ सदस्य उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं और उसे संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि फैजल ने इससे पहले आमिर पर उसकी हत्या किए जाने का भी आरोप लगाया था। फैजल का मुंबई के अस्पताल में इलाज भी चला था। फैसल ने आमिर के साथ एक फिल्म 'मेला' में भी काम किया है।
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