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चेक बाउंस होने पर उद्योगपति को जेल
मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने मुम्बई के उद्योगपति को एक करोड़ रुपए की राशि के चेंक बाउंस के मामले में आज केन्द्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया।

अभियोजन के अनुसार यहाँ की स्थानीय अदालत ने पिछले वर्ष सितम्बर माह में मुम्बई के उद्योगपति राकेश कपूर को यहाँ लगभग एक करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 138 के तहत दो वर्ष की सजा तथा राशि लौटाने के आदेश दिए थे।

अदालत के आदेश के बाद राकेश कपूर ने जिला सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन तीन माह पूर्व दिया था। न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। उसके बाद से ही कपूर फरार चल रहा था।

उज्जैन पुलिस आज सवेरे उसे मुम्बई से गिरफतार कर यहां लाई तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नृसिंह बघेल की अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे सजा काटने के लिए केन्द्रीय भेरवगढ़ जेल भेजने के आदेश दिए गए।
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