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शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जेल में बंद सीवान लोकसभा क्षेत्र से राजद के बाहुबली सांसद मो शहाबुद्दीन की परेशानी उस समय और बढ़ गई, जब 2003 के एक चीतल के शिकार के मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के आरोप में वन विभाग ने स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

अनुमंडल वन अधिकारी सुरेन्द्रसिंह ने बगहा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शहाबुद्दीन तथा पश्चिमी चंपारण के सिरसा पंचायत प्रमुख सहित 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

शहाबुद्दीन सहित इस मामले में आरोपी लोगों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनहोंने वर्ष 2003 में यहाँ आयोजित राजद के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बाघ संरक्षण क्षेत्र में एक चीतल का शिकार किया था।

24 अप्रैल वर्ष 2003 में शहाबुद्दीन के सीवान जिला के प्रतापपुर स्थित निवास पर पुलिस की छापामारी के दौरान चीतल के सींग और खाल सहित उसके शिकार से जुडे चित्र बरामद हुए थे।

आरोप पत्र में कहा गया है कि इन लोगों ने संरक्षित वन क्षेत्र में शस्त्रों के साथ प्रवेश कर चीतल का शिकार किया उसका माँस खाया तथा उसके सींग और खाल को ट्रॉफियों की तरह अपने घर में सजाकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का घोर उल्लंघन किया।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिली हुई है। जेल में बंद शहाबुद्दीन को एक बडा झटका लगा था, जब उन्हें चार फरवरी वर्ष 1999 को भाकपा माले कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की एक विशेष अदालत ने गत वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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