फर्जी लेटरहेड प्रकरण में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने को लेकर एक स्थानीय अदालत ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 15 जनवरी को अदालत में पेश होने की ताकीद की है।
भोपाल जिला अदालत में न्यायिक दण्डाधिकारी लालाराम मीणा ने कमलनाथ के खिलाफ मंगलवार को यहाँ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी कर अगली पेशी 15 जनवरी को उन्हें उपस्थित होने को कहा है, जबकि ऐसा ही एक वारंट पिछले माह भी जारी हो चुका है, लेकिन अब उनके नए पते पर ताजा वारंट जारी किया गया है।
यह प्रकरण वर्ष 2001 में भोपाल विकास प्राधिकरण में मोहम्मद सोहेल नामक कर्मचारी को पदोन्नति दिलाने के लिए कमलनाथ के फर्जी लेटरहेड पर सिफारिश को लेकर दर्ज किया गया था और इसके लिए पुलिस ने राकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर मो. सोहेल को भी आरोपी बनाया है। इसी मामले में अदालत में कमलनाथ की गवाही होना है।
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