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अमरिन्दरसिंह के खिलाफ समन
पंजाब में एक अदालत ने सोमवार को करोड़ों रुपए के लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिन्दरसिंह और 35 अन्य के खिलाफ समन जारी किए। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने इस मामले में कुछ दिन पहले इनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे।

जिला सत्र न्यायाधीश जीके राय ने अमरिन्दरसिंह के अलावा उनके पुत्र रणिन्दरसिंह, दामाद रमिन्दरसिंह, पूर्व स्थानीय निकायमंत्री जगजीतसिंह के खिलाफ समन जारी किए तथा उन्हें 10 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

लुधियाना सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष पीएस सिबिया के खिलाफ समन जारी नहीं किए गए जो फरार है और पहले ही भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं।

आरोपपत्र की विस्तृत छानबीन करने के बाद अदालत ने टुडे होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एलआईटी के अधीक्षण अभियंता मनमोहनसिंह, एलआईटी के कार्यकारी अधिकारी डीसी गर्ग और एलआईटी के सभी छह न्यासियों के खिलाफ भी समन जारी किया।

अमरिन्दर और अन्य पर विश्वास का आपराधिक हनन धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री पर इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष पक्ष का पक्ष लेने के लिए नियमों और शर्तो का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

राज्य सतर्कता ब्यूरो ने अमरिन्दरसिंह उनके दामाद, रनिन्दरसिंह और रमिन्दरसिंह पूर्व स्थानीय निकायमंत्री जगजीतसिंह तथा लुधियान सुधार न्यास और इस परियोजना को लागू करने वाली कंपनी टुडे होम्स के अधिकारियों के खिलाफ 12 दिसंबर को 106 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
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