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दर्जी पर चली उपभोक्ता फोरम की कैंची
कपड़े सिलकर देने में हमेशा टल्लेबाजी के लिए बदनाम दर्जी पर ग्राहक बस झल्लाकर रह जाता है, लेकिन अब उपभोक्ता फोरम ने दर्जियों की मुश्कें कसना शुरू कर दी हैं।

भिवानी जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम ने ग्राहक को चक्कर देने वाले ऐसे ही एक दर्जी पर जुर्माना ठोक दिया।

हरियाणा में भिवानी में रहने वाले राजेश ने हांसी गेट स्थित अनिता बुटिक यानी टेलर को सूट सिलने दिया था। दर्जीं ने 31मार्च 2006 को सूट सिलकर देने का वादा किया था,लेकिन आदत के मुताबिक टेलर ने तय तारीख पर सूट सिलकर नहीं दिया।

खैर ग्राहक की लानत-सलामत के बाद टेलर ने कुछ दिनों में सूट तो सिल दिया, लेकिन उसकी फिटिंग सही नहीं थी। राजेश की शिकायत बरकरार रही,लेकिन दर्जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर राजेश को जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम की शरण लेनी पड़ी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष प्रदीप मेहता ने टेलर को सेवा में चूक का दोषी पाया। उन्होंने ग्राहक को कपड़े की कीमत 457 रुपए तथा उसकी सिलाई 800 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। बतौर कानूनी खर्च 1000 रुपए देने का आदेश भी दिया। इस समूची राशि पर 10 प्रश ब्याज अलग से।
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