मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने उन्हें दोषी ठहराने के सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।
उल्लेखनीय है कि इस साल 24 अक्टूबर को देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीबी राय ने त्रिपाठी उनकी पत्नी मधुमणि तथा दो अन्य अभियुक्तों संतोष राय और रोहित चतुर्वेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति पीसी पंत तथा न्यायमूर्ति धरमवीर शर्मा की खंडपीठ में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए त्रिपाठी के अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने दावा किया कि विशेष अदालत ने वह फैसला केवल परिस्थितियों के आधार पर लिया गया था।
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