प्रमोद महाजन हत्या मामले में सत्र अदालत 17 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महाजन के छोटे भाई प्रवीण के मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
प्रवीण ने कथित तौर पर 22 अप्रैल, 2006 को भाजपा नेता को उनके वरली स्थित आवास पर गोली मार दी थी। प्रवीण महाजन पर धारा 302 और 449 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गोली लगने के 12 दिन बाद प्रमोद महाजन ने शहर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पिछले साल 14 जुलाई को मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत में 650 पेज का आरोप-पत्र दायर किया था। सुनवाई शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष ने 58 गवाहों की सूची सौंपी थी।
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