राँची राजकोष से फर्जी तौर पर 27.32 करोड़ रुपए निकालने से जुड़े चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने पशुपालन विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों समेत 23 आरोपियों को गुरुवार को तीन से छह साल कैद तक की सजा सुनाई।
न्यायाधीश जेकेएन तिवारी ने एएचडी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक जे. भेंगराज एएचडी के पूर्व अधिकारी यूके यादव और बीबी यादव और 14 आपूर्तिकर्ताओं को छह साल कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने इन दोषियों पर 1.35 से लेकर 1.80 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश के मुताबिक जुर्माना न भरने पर उन्हें छह और महीने की सजा काटनी होगी। छह अन्य आपूर्तिकर्ताओं को तीन साल सश्रम कारावास और 50 हजार से 1.35 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अदालत ने दोषी ओपी गुप्ता की सजा की मियाद नहीं सुनाई जो दो साल पहले जेल में मर गया था। शेष बचे आठ दोषियों को कल सजा सुनायी जाएगी।
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